नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से राज्य सरकार को साफ निर्देश दिए हैं.
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि सरकार हर छह माह में कोर्ट में रिपोर्ट को पेश करे।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ ने जनहित याचिका पर ये फैसला सुनाया गया और ये निर्देश सरकार को दिए गए।
कोर्ट ने कहा कि प्रगति रिपोर्ट की जांच उच्च न्यायालय स्वयं करेगा। साथ ही मामले की अगली सुनवाई आगामी 27 मार्च को होगी।