SSP के आदेश पर क्लोरीन गैस रिसाव मामले में प्लॉट स्वामी और केयरटेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून : क्लोरीन गैस रिसाव मामले में प्लॉट स्वामी और प्लॉट के केयरटेकर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून एसएसपी के आदेश पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी ने खुद मामलू का संज्ञान लेते हुए पुलिस को अभियोग दर्ज कराने के आदेश दिए थे।

प्लॉट स्वामी द्वारा क्लोरीन गैस सिलेंडरों को खुले स्थान पर रखकर लापरवाही बरतने पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

बता दें कि आज तड़के सुबह थाना प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत झाझरा में क्लोरीन गैस सिलेंडरो में हुए रिसाव की घटना में प्लॉट स्वामी दीपक गुप्ता पुत्र कैलाश गुप्ता निवासी B- 29 निर्भय नगर, आगरा तथा केयरटेकर नरेंद्र कुमार पुत्र जबर सिंह निवासी ब्रह्मपुरी पटेल नगर की लापरवाही परिलक्षित होने पर उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध उप निरीक्षक दीपक मैठाणी, चौकी प्रभारी झाझरा द्वारा दी गई तहरीर थाना प्रेम नगर में मुकदमा अपराध संख्या 05/24 धारा 336/278/120 बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

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