एसपी के कुशल मार्गदर्शन में पिथौरागढ़ पुलिस की बड़ी सफलता मिली। पुलिस कर्मी से हाथापाई कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 03 आरोपियों को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा व 1 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
पिथौरागढ़ पुलिस ने एसपी रेखा यादव के मार्गदर्शन में सीओ गोविन्द बल्लभ जोशी व सीओ संजय पाण्डे के पर्यवेक्षण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज कोर्ट ने आईपीसी के मामले में 03 आरोपियों को सजा सुनाई है ।
आरोपी भूपेश गिरी पुत्र कैलाश गिरी, संदीप सिंह पुत्र कुण्डल सिंह निवासीगण एसएसबी गेट के पास ऐचोली, गौरव मेहता पुत्र हरीश सिंह मेहता निवासी ऐचोली पिथौरागढ़ को पुलिस कर्मी से हाथापाई कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने आज 2-2 साल की सजा सुनाई है तथा 1-1 हजार जुर्माने से भी दण्डित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा ।
मामले का विवरण
18 सितम्बर 2021 में अभियुक्तगण द्वारा पुरानी तहसील टकाना स्थित वैक्सीनेशन सेन्टर में वैक्सीनेशन के दौरान लाईन तोड़कर हुड़दंग मचाने पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी द्वारा अभियुक्तगण को ऐसा करने से रोकने पर पुलिस कर्मी से हाथापाई कर गाली गलौच की गयी थी । जिस पर उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 186/332/353/504/506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले में विवेचक द्वार 10 अक्टूबर 2022 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया । मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा की गयी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह ने अभियुक्त भूपेश गिरी, संदीप सिंह, गौरव मेहता उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए 2-2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1-1 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई । जुर्माना अदा न करने पर 15-15 वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा ।