बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि के खिलाफ एक्शन लिया है.
आपको बता दें कि 5 साल पहले पतंजलि की सोनपापड़ी के लिए गए सैंपल क्वॉलिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं. इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को 6 महीने कैद की सजा सुनाई है. साथ में तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है.
बीते दिन 18 मई को इस मामले की सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 206 के तहत तीनों दोषियों को 6 महीने कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दुकानदार लीलाधर पाठक को 5 हजार रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर अजय जोशी को 10 हजार रुपए और पतंजलि के मैनेजर अभिषेक कुमार को 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें 7 दिन से लेकर 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी.