नवनियुक्त कप्तान श्वेता चौबे ने कार्यभार संभालते ही अंकिता मर्डर के आरोपियों पर किया कड़ा प्रहार, की ये कार्रवाई

पौड़ी गढ़वाल : अंकिता हत्याकांड़ मामले में SIT टीम द्वारा DIG L/O महोदय कु पी0 रेणुका देवी के नेतृत्व में पार्दर्शिता से विवेचना की जा रही है और डीजीपी अशोक कुमार के दिशा-निर्देशन में इस हत्याकांड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

21 सितंबर कोअंकिता भण्डारी (उम्र-19 वर्ष), पुत्री वीरेन्द्र सिंह भण्डारी, निवासी-ग्राम श्रीकोट, पट्टी नादलस्यूँ तहसील पौड़ी की गुमशुदगी के आधार पर राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला-2, तहसील यमकेश्वर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की गम्भीरता को देखते हुये जिलाधिकारी के पत्र द्वारा विवेचना राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को 22 सितंबर को हस्तान्तरित होकर पुलिस द्वारा सम्बंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था|

वहीं पौड़ी गढवाल की नई एसएसपी श्वेता चौबे ने उक्त मामले में तत्परता दिखाते हुये सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी औरप्रभारी निरीक्षक लक्ष्मणझूला को अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जिसके क्रम में अभियुक्तों गैंग लीडर पुलकित आर्या. गैंग सदस्य सौरभ एवं अंकित द्वारा अपने होटल/रिजोर्ट में व उसके आसपास के क्षेत्र में असामाजिक कृत्य कर अनैतिक व्यापार जैसे अपराधों में संलिप्त होकर अवैध रुप से धन अर्जित कर समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर क्षेत्र में जधन्य अपराध कारित करने की घटना को अन्जाम देकर लोक शान्ति व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया गया।

पौड़ी कप्तान द्वारा उक्त प्रकरण/अभियोग में तत्परता दिखाते हुये अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। वर्तमान में अंकिता मर्डर से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना SIT द्वारा सम्पादित की जा रही है, जो वर्तमान में विवेचनाधीन है।

अभियुक्तों का नाम पताः
1. गैंग लीडर पुलकित (उम्र-35 वर्ष) आर्य पुत्र श्री विनोद आर्य, निवासी स्वदेशी भवन आर्यनगर, थाना ज्वालापुर हरिद्वार,
2. गैंग सदस्य अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता (उम्र-19 वर्ष) पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी 42 ए, दयानन्द नगरी, थाना ज्वालापुर हरिद्वार।
3. गैंग सदस्य सौरभ भाष्कर (उम्र-35 वर्ष) पुत्र श्री शक्ति भाष्कर, निवासी 18 ए, सूरजनगर, थाना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार,

*पंजीकृत अभियोगः-*
मु.अ.सं. 33/2022, धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *