उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण तोड़ फोड़ मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है जिससे करीब 4 हजार परिवारो करीबन 50,000 लोगों को बड़ी राहत मिली है।
लोग सुबह से ही दुआ मांग रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाए और अब हुआ भी ऐसा ही। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और अतिक्रमण पर रोक लग गई है। फिलहाल अतिक्रमण पर तोड़फोड़ पर अभी रोक लग गई है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। अभी हल्द्वानी में बुल्डोजर नहीं चलेगा। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोग काफी खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार समेत रेलवे को नोटिस जारी किया है।