नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट से सरकार को बड़ा झटका लगा है बता दे की हाई कोर्ट ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बहाल कर दिया है जिसके बाद उनकी बड़ी जीत इसे माना जा रहा है
बता दें कि हाईकोर्ट में आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी द्वारा साल 2012-13में नंदा राज जात यात्रा के दौरान की गई अनियमिताओं की जांच को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाते हुए रजनी भंडारी को बहाल कर दिया है जिसे रजनी भंडारी की बड़ी जीत हुई है। जांच के बाद सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था. जिसके बाद रंजनी भंडारी ने अपनी याचिका में सरकार के 25 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
रंजनी भंडारी ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार ने जांच करने में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया है. जांच में भी पंचायती राज नियमावली का उल्लंघन किया गया है. पंचायतीराज नियमावली के अनुसार अनियमितता होने पर पहले जिला अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच की जानी थी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा खुद जांच न करके सीडीओ को जांच सौप दी गई.सीडीओ ने जांच कराने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच करा दी. याचिका में कहा गया कि जो जांच कराई गई, उसमें किसी तरह की नियमावली का पालन नहीं किया गया, इसलिए इसम पर रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वह निर्वाचित पदाधिकारी हैं और उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के चलते फंसाया जा रहा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति की शिकायत पर सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं.