नैनीताल हाईकोर्ट में आज कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को खोले जाने संबंधी शासनादेश पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है, इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है की कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में क्या क्या सावधानियां बरती जा रही है? क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन स्कूलों में किया जा रहा है?
नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार के स्कूल खोले जाने के निर्णय के बाद दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में बच्चों के स्कूल खोलना बिल्कुल गलत है क्योंकि कोरोना के तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी की गई है और इस से सबसे अधिक प्रभावित होने का अंदेशा बच्चों का ही है, ऐसे में सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है लिहाजा यह निर्णय सरासर गलत है।
अभिभावकों और बच्चों के मन में यही सवाल है क्या स्कूल फिर से बंद हो जाएंगे? क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई गई है और इसी के चलते अभीभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं।