30 दिन में वसंत विहार थाना हटाने का आदेश, खर्चा भी खुद उठाना होगा

देहरादून का थाना वसंत विहार चाय बागान की भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है जिसे कोर्ट ने 30 दिन के अंदर हटाने के आदेश दिए हैं। जी हां पुलिस विभाग को दिए आदेशों में सिविल कोर्ट ने कहा है कि इसे हटाने का खर्च भी खुद ही पुलिस विभाग को उठाना होगा।

इस प्रक्रिया में कहीं ना कही पुलिस और जनता क़ो परेशानी हौगी। क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान कई फाइल्स और जरूरी कागजात है जिन्हें संभाल कर दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा और साथ ही जनता की परेशानी को भी समझना देखना होगा ऐसे में पुलिस के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है।

इस अवैध निर्माण के घेरे में थाना कार्यालय के साथ-साथ आवासीय भवन भी है। इसी के साथ कोर्ट ने यहां सभी तरह के अवैध निर्माण पर रोक लगा दी है। चाय बागान की भूमि खाली करने संबंधी द्वितीय अपर सीनियर सिविल जज देहरादून इंदु शर्मा की कोर्ट ने दिया है।

आपको बता दें कि जिस जगह पर बसंत विहार थाना और आवासीय भवन बने हैं वह जगह हरबंशवाला में डीटीसी इंडिया लिमिटेड की चाय बागान की है‌ कंपनी के एचडी एन के मिश्रा ने इसके लिए सिविल कोर्ट में अपील की थी बताया गया था कि अवैध निर्माण करते हुए वसंत विहार नाम से थाना और काफी संख्या में कर्मचारियों के आवास बनाना शुरू किए गए हैं कंपनी इस मामले में राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय, एसएसपी, एसओ वसंत विहार को भी प्रतिवादी बनाया था।

बता दें ये मामला 2007 से चला आ रहा है।

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