देहरादून : रायपुर पुलिस ने मटन/चिकन की दुकान और रेस्टोरेंट की आड़ में शराब बेचने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 04 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। 04 अभियोग पंजीकृत, विभिन्न ब्रांड के 05 पेटी शराब बरामद की।
एक अभियुक्त पप्पू के विरुद्ध पूर्व मे गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही हो चुकी थी. समय से पहले कुछ दिन पूर्व घर आकर अवैध शराब बेच रहा था., गुंडा अधिनियम मे अलग से अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया.
वर्तमान में पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने देहरादून के निर्देशन मे जनपद देहरादून में नशे पर रोकथाम लगाये जाने व अवैध कार्यों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।उक्त अभियान को सफल बनायें जाने के लिए लिस अधीक्षक नगर और त्राधिकारी नेहरू कॉलोनी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रायपुर ने थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध तथा नशे की रोकथाम के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने के लिए थाना स्तर पर 04 टीम गठित की गई तथा गठित टीम द्वारा सूचना तंत्र मजबूत करते हुये जानकारी प्राप्त की तो पाया गया कि तुनवाला रायपुर,भगवान दास चौक रायपुर, अपर तुनवाला रायपुर व सोडा सरोली मे कुछ मटन चिकन व रेस्टोरेंट के दुकानदार व संचालक दुकान व रेस्टोरेंट के आड़ मे अवैध शराब विक्रय कर रहे है।
इसी क्रम में गठित पुलिस टीम ने 17 जनवरी को चार अभियुक्तों को तुनवाला रायपुर,भगवान दास चौक रायपुर, अपर तुनवाला रायपुर व सोडा सरोली से अवैध देसी व अंग्रेजी की विभिन्न ब्रांड की 05 पेटी शराब के साथ 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 04 अभियुक्तों के विरुद्ध अलग अलग धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिन्हे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
गिरफ्तार अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ करने पर पाया गया कि अभियुक्त पप्पू पुत्र साधु राम निवासी चक तुनवाला रायपुर के विरुद्ध थाना रायपुर से गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी, जिसमे माह सितंबर 2022 मे पप्पू को 06 के लिये जिलाबदर के आदेश हो गये थे। रायपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त पप्पू को जिलाबदर करवा दिया था। पप्पू कुछ दिन पूर्व समय से पहले घर आ गया or शराब बेचने लग गया था। अभियुक्त पप्पू के विरुद्ध गुंडा अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियोग मे भी गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तगणों का नाम पता
*1- मुकदमा अपराध संख्या 40/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम व मुकदमा अपराध संख्या 45/23 धारा 3/ 10 गुंडा अधिनियम*
अभियुक्त पप्पू पुत्र साधु राम निवासी चक तुनवाला रायपुर।
*2 मुकदमा अपराध संख्या 41/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम*
अभियुक्तों मोनू पुत्र सुरेश निवासी भगवान दास चौक रायपुर देहरादून
व्यवसाय -मटन चिकन की दुकान भगवान दास चौक के पास
*3 मुकदमा अपराध संख्या 42/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम*
अंकित कुमार पुत्र रमेश चंद्र
निवासी अपार तुनवाला रायपुर देहरादून
*4 मुकदमा अपराध संख्या 43/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम*
रवि पुत्र जितेंद्र कुमार निवासी स्वारी रतन वेडिंग प्वाइंट कुआं वाला डोईवाला
व्यवसाय सोडा सरोली में मटन चिकन की दुकान है
*बरामद माल* — विभिन्न ब्रांड की 05 पेटी शराब
*पुलिस टीम*
टीम प्रभारी – so कुन्दन राम ps रायपुर
टीम A
वरिष्ठ उपनिरीक्षक आशीष रावत
अपर उप निरीक्षक सुबोध कुमार
कांस्टेबल भुवनेश कुमार
टीम B
उप निरीक्षक नरेंद्र चौधरी
कॉन्स्टेबल किशनपाल
कांस्टेबल वेद प्रकाश
कॉन्स्टेबल शिवराज
टीम C
उप निरीक्षक राजीव धारीवाल
हेड कांस्टेबल प्रदीप
कॉन्स्टेबल शाहिद जमाल
टीम D
अपर उप निरीक्षक राजकुमार बमोला
कॉन्स्टेबल दीपक
कॉन्स्टेबल हेमराज