16 जून को चमोली जिले के कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट के मामले में जेल में बंद चारों आरोपियों को अदालत से राहत मिल गई है।जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद चारों निहंग सिख श्रद्धालुओं की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
जानकारी के अनुसार,इस प्रकरण में तीन आरोपी पुरसाड़ी जेल में निरुद्ध थे,जबकि एक आरोपी एम्स ऋषिकेश में उपचाराधीन होने के साथ न्यायिक अभिरक्षा में था।अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सतविन्द्र सिंह,अजय सिंह,जसनप्रीत सिंह,मनप्रीत सिंह चारों आरोपियों को जमानत दी हैं।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन पंत ने पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष जमानत का पक्ष रखा।सुनवाई के उपरांत अदालत ने चारों आरोपियों को 50,000 रुपये के बंधकपत्र या दो दो जमानतियों के साथ जमानत देने का आदेश पारित किया।
गौरतलब है कि 16 जून को कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई थी.इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।बाद में प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विवेचना हरिद्वार जनपद स्थानांतरित कर दी गई थी।
अब अदालत से जमानत मिलने के बाद चारों आरोपियों की रिहाई की प्रक्रिया जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पूरी की जाएगी।







