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बड़ी खबर : अब चालान नहीं, देहरादून में गलत दिशा में वाहन चलाने पर सीधे हुई FIR

देहरादून : अब रॉन्ग साइड यानी कि गलत दिशा में वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। अब इसमें सिर्फ चालान नहीं होगा बल्कि इसे अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज होगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गलत दिशा से आ रहे एक वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

दरअसल देहरादून एसएसपी के सख्त रवैये से यातायात नियमों के उल्लंघन पर दून पुलिस की एक और बड़ी कार्यवाही की है। सार्वजनिक मार्ग पर गलत दिशा में लापरवाही व खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले चालक के विरूद्ध धारा 281 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के कृत्य से दूसरों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने अथवा चोट लगने की सम्भावना के दृष्टिगत पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई।सडक दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए एसएसपी दून द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।

मामला थाना नेहरू कॉलोनी का है। देहरादून एसएसपी द्वारा सभी अधीनस्थों को सडक दुर्घटनाओ पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा तेज गति एवं गलत दिशा मे वाहनों का संचालन कर यातायात के नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये है।

बता दें कि 5 फरवरी की रात् थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग के दौरान जोगीवाला चौक से कैलाश कट के पास विपरीत दिशा मे खतरनाक तरीके से आ रहे वाहन को रोककर वाहन चालक शक्ति शरण उपाध्याय पुत्र श्री निवास उपाध्याय निवासी जोगीवाला से रांग साइड में लापरवाही से वाहन चलाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया। वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को लोक मार्ग पर विपरीत दिशा में तेजी व खतरनाक तरीके से चलाते हुए स्वयं व आमजन के जीवन को खतरा पैदा करने, जिससे किसी व्यक्ति/आमजन को शारीरिक क्षति कारित होने अथवा गम्भीर सडक दुर्घटना घटित होने की सम्भावना के दृष्टिगत पुलिस द्वारा वाहन संख्या यू0के0-07-4 एएस-3270 को सीज करते हुए वाहन चालक के विरूद्व थाना नेहरू कालोनी पर पर मु0अ0सं0 52/26 धारा 281 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवरण वाहन चालक

शक्ति शरण उपाध्याय पुत्र श्रीनिवास उपाध्याय, निवासी जोगीवाला, देहरादून

सीज वाहन

यू0के0-07-एएस-3270

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