बड़ी खबर: कुंभ मेले में कोविड की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर देहरादून की लैब ने डकार लिए 84 लाख, मुकदमा दर्ज

देहरादून: देहरादून से बड़ी खबर है.बता दे कि कुम्भ मेला हरिद्वार- 2021 के दौरान कोविड-19 के फर्जी रैपिड एण्टीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट में 84 लाख का फर्जीवाड़ा करने के मामले में देहरादून के पटेल नगर स्थित लैब संचालक के विरूद्ध देहरादून एसएसपी मुकदमा ने दर्ज कराया।

आपको बता दें कि प्रर्वतन निदेशालय भारत सरकार (ईडी) द्वारा कुम्भ मेला 2021 के दौरान कोविड के फर्जी रैपिड एण्टीजन टैस्ट एवं आरटीपीसीआर टैस्ट किये जाने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट भेजी थी। ईडी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट की जांच में प्रथम दृष्टया फर्जी टैस्ट किये जाने की पुष्टि हुई। पटेलनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित डीएनए लैब में कोविड परीक्षणों की फर्जी प्रवृष्टियां फर्जी पाई गयी थी।

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार (ईडी) द्वारा कुम्भ मेला हरिद्वार में 2021 के दौरान देहरादून हरिद्वार के विभिन्न अस्पतालों द्वारा कोविड -19 की फर्जी रेपिड एन्टीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट किये जाने के सम्बन्ध में कोतवाली हरिद्वार मे मैक्स कार्पोरेट सर्विस कुम्भ मेला व 2-नलवा लैबोरेट्रीज प्रा0लि0 हिसार व 3-डॉ0 लाल चन्दानी लैब दिल्ली के विरुद्व अभियोग पंजीकत किया गया। जिसके दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए के तहत की गयी जॉच मे पाया कि थाना पटेलनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित डीएनए लैब द्वारा कुम्भ मेला हरिद्वार 2021 के द्वौरान रेपिड एन्टीजन टेस्ट एंव आरटी-पीसीआर टेस्ट किये गये, जिसमे लैब को सरकारी धन कुल 84 लाख 57 हजार 6 सौ 16 रुपये का भुगतान किया गया।

उस प्रयोगशाला के आईसीएमआर डेटा की जाँच मे प्रयोगशाला लैब द्वारा किये गये परीक्षण के सम्बन्ध मे आईसीएमआर पोर्टल पर की गई अधिकांश प्रविष्टियाँ नकली प्रतीत होना पाया गया और कई रोगियो के लिए व विभिन्न तिथियों पर एक ही मोबाइल नम्बर व मरीजो के अलग-अलग पते होना पाया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने रिपोर्ट को आवश्यक कार्यवाही के लिए एसएसपी देहरादून को भेजा गया था, जिसके सम्बन्ध में देहरादून एसएसपी नेा प्रभारी निरीक्षक पटेलनगर को प्रारम्भिक जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। पुलिस द्वारा की गयी जांच में प्रथम दृष्टया उक्त लैब में अंकित प्रवृष्टियों का फर्जी होना पाया गया, जिसके आधार पर थाना पटेलनगर मे पुलिस द्वारा डीएनए लैब के संचालक के विरुद्व मु0अ0सं0-146/2024 धारा 120बी,420,467,468,471 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना प्रचलित है ।

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