देहरादून नगर निगम में 10 सालों से होर्डिंग/यूनिपोल के नाम पर बड़ा खेल, कांग्रेस नेता अभिनव थापर की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

देहरादून : कांग्रेस नेता और याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने देहरादून नगर निगम में 10 वर्षों से होर्डिंग/यूनिपोल के संभावित कार्टेल के खेल होने का आरोप लगाया था और‌ याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा।

बता दें कि देहरादून निवासी कांग्रेस नेता अभिनव थापर और याचिकाकर्ता ने पूर्व में संभावित कार्टेल सिस्टम को भाजपा के 10 सालों के शासनकाल में 300 करोड़ का फायदा और 2013 से 2023 तक होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडरों में हुई अनियमिताओं से नगर निगम देहरादून को करोड़ों रुपयों की राजस्व हानि के मामले में पूर्व में प्रमुख सचिव शहरी विकास व मेयर देहरादून को 2023 में प्रत्यावेदन दिये लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसपर माननीय हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब माँगा।

2019 में नगर निगम ने एक सर्वे कमिटी बनाई थी। जिसने 325 अवैध होर्डिंग की रिपोर्ट दी किंतु आजतक यह नहीं बताया गया की अवैध होर्डिंग जनता में बेच कौन रहा था? क्या यही तीन कंपनिया थी या इनकी सहयोगी कंपनिया थी? और जो भी कंपनिया अवैध हॉर्डिंग्स बेच रही थी उस “अवैध राजस्व वसूली” पर नगर निगम ने क्या कार्यवाही करी ?

कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने देहरादून नगर निगम  की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए और कहा कि भाजपा के देहरादून नगर निगम शासनकाल में 10 वर्षों (2013 से 2023) में हुए होर्डिंग-यूनिपोल टेंडरों में 300 करोड़ के खेल में मेरी तथ्यों सहित शिकायत पर 11.08.2023 से आजतक जाँच से कौन रोक रहा है ? 325 अवैध होर्डिंग के राजस्व की वसूली किसने करी ? अतः इन सभी वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के विषयों पर जांच हेतु हमने माननीय हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करी है।

अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया की माननीय हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायाधीश राकेश थपलियाल की संयुक्त बैंच ने नगर निगम देहरादून के होर्डिंग व यूनीपोल टेंडर घोटाले की जनहित याचिका पर गंभीर संज्ञान लेते हुए सरकार व नगर निगम देहरादून को निर्देश दिए की याचिकाकर्ता की 12 सितंबर 2023 के शिकायत पत्र पर जांच करें व याचिकाकर्ता को 325 अवैध होर्डिंग पर वास्तुस्थिति व रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए। सुनवाई की अगली तिथि 10 सितंबर 2024 को तय की गई है।

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