नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज करने वाला हरिद्वार “नंबर 01 जिला बन गया है। एसएसपी हरिद्वार की एक्टिव लीडरशिप में BNS की धारा 309(4) के तहत राज्य का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही वादी को डिजिटली साइन FIR की कॉपी देने वाला भी हरिद्वार राज्य का पहला जिला बना है।
मामला चाकू के बल पर मोबाइल लूट की घटना का है और बिजनौर निवासी विपुल भारद्वाज “पहले वादी बने हैं।
डेढ़ सौ साल से चले आ रहे पुराने कानून को अलविदा कहते हुए आज पूरे उत्तराखंड में तीन नए कानून “भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम” लागू हो गए हैं।इसके अंतर्गत राज्य का प्रथम मुकदमा आज जनपद हरिद्वार में लिखा गया।
नये कानून के तहत जनपद हरिद्वार के कोतवाली ज्वालापुर में वादी विपुल भारद्वाज निवासी बिजनौर की तहरीर के आधार पर उत्तराखंड राज्य में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पहली एफ़आइआर दर्ज की गई, वादी को डिजिटल हस्ताक्षर के बाद FIR की कॉपी दी गई।
क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर शांतनु पाराशर ने खुद कोतवाली ज्वालापुर पर उपस्थित होकर वादी विपुल भारद्वाज को digitally signed प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रदान करते हुए मामले में विधिक कार्यवाही हेतु विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।