व्हाइट कॉलर क्रिमिनल पर दून पुलिस की एक और बड़ी कार्यवाही, थाईलैंड में निवेश करने के नाम पर की करोड़ों की ठगी करने वाले पति- पत्नी गिरफ्तार, कई राज्यों में मुकदमे

देहरादून : White Collar Criminals पर दून पुलिस की एक और बड़ी कार्यवाही हुई है।  लोगों को थाईलैंड में अपना कारोबार दिखाकर उनसे थाईलैंड में प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट आदि व्यवसायों में निवेश करने के नाम पर करोड़ों की जालसाजी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को दून पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया।

अभियुक्तों के विरुद्ध लोगों से निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने के अलग-अलग राज्यों में कई अभियोग पंजीकृत है। गिरोह के सरगना ने लोगो से ठगी करने के लिए दो अलग-अलग नामों से पासपोर्ट व आईडी बना रखे थे।

गिरोह के सरगना की पत्नी थाईलैंड की नागरिक है, गिरोह के सदस्य ज्यादातर समय थाईलैंड में रहते थे।

एसएसपी ने कहा कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल चाहे कहीं भी छुपे हो, दून पुलिस की नजरों से बच नहीं सकते, हर हाल में सलाखों के पीछे जाएंगे।

बता दे कि 4/08/23 को थाना डालनवाला पर वादी श्री रमेश मनोचा पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल मनोचा निवासी- ई-163, 2nd फ्लोर, जी0के0, 3 नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि उनके परिचित इन्द्रजीत सिंह कोहली के जरिये उनका परिचय अनिल उपाध्याय व विजय उपाध्याय पुत्र ओम प्रकाश उपाध्याय निवासी- आर्यनगर, थाना डालनवाला, से हुआ था।

उपाध्याय बंधुओ ने उनको बताया कि वे बहुत बड़े बिजनेसमेन हैं और अपने सहयोगी राजीव, उसकी पत्नी सोनिया, भांजे अक्षय रतूड़ी के साथ मैसर्स बीआर इण्टरनेशनल थाई कम्पनी लिमिटेड नाम की फर्म के माध्यम से होटल, टूरिस्ट ट्रैवल्स, प्रापर्टी डीलिंग जिसमें बहुमंजिली इमारतें बनाने व थाईलेंड में टूरिस्ट स्थानों में रैस्टोरेंट का व्यवसाय करते है। विजय उपाध्याय द्वारा अपनी पत्नी के थाई नागरिक होने की बात बताते हुये उसके साथ खुद के बैंकॉक में रहने के बारे में भी बताया था, साथ ही अपनी कम्पनी से सम्बन्धित दस्तावेज भी वादी को दिखाये थे। उसके पश्चात इनके द्वारा विश्वास जमाने की नियत से वादी और उनके रिश्तेदारों के घर आना-जाना शुरु किया तथा वादी और उनके परिजनों को अपने थाईलैंड स्थित घर में बुलाया। उनके द्वारा एक सोची-समझी रणनीति के तहत वादी और उसके परिजनों को विश्वास में लेकर उनसे होटल व्यवसाय व अन्य ट्यूरिस्ट एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब तीन करोड़ पैंतीस लाख रुपये लेकर गायब हो गये। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना डालनवाला/ पर मु0अ0सं0- 178/2023 धारा- 420/406/467/468/471/120बी/34 भादवि व 12 पासपोर्ट एक्ट पंजीकृत किया गया। दून पुलिस की लगातार व्हाइट कॉलर क्रिमिनल के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के अभियान के अंतर्गत उक्त विवेचना में अन्य राज्यो से भी लगातार अभियुक्त के विरुद्ध दबिश देते हुए अलग-अलग राज्यों से उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन करने पर

दून पुलिस को जानकारी मिली कि अभियुक्तों ने नारायणगढ़ थाना क्षेत्र, जनपदअम्बाला हरियाणा में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ग्लोबल वीजा के नाम से एक कार्यालय खोल रखा था, जहां पर वह स्थानीय लोगों से विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये ले चुके थे, जिस पर लोगों द्वारा उनके विरुद्ध करीब थाना नारायणगढ़ उपरोक्त में धोखाधड़ी से सम्बन्धित कुल 05 अभियोग पंजीकृत कराये हैं, जिसमें मुख्य अभियुक्त विजय उपाध्याय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो अंबाला सेन्ट्रल जेल में बंद है। जिस पर डालनवाला पुलिस द्वारा दिनांक 04.10.2023 को माननीय न्यायालय से अभियुक्त विजय उपाध्याय को माननीय न्यायालय उपस्थित करने हेतु वारंटी-बी प्राप्त किया गया। दिनांक 05.10.2023 को जब पुलिस पार्टी द्वारा सैन्ट्रल जेल अम्बाला में वारंट-बी दाखिल किया और नारायणगढ़ थाने से जानकारी की गयी तो पता लगा कि अभियुक्त विजय उपाध्याय यहां पर अभियुक्त राजीव और उसकी पत्नी सोनिया के साथ अपना नाम बदल कर विज्जू डंगवाल पुत्र अनिल प्रकाश डंगवाल के नाम से रह रहा था और इसी नाम से उसके द्वारा पहचान पत्र सम्बन्धी अन्य कागजात भी तैयार किये गये थे। इसके पश्चात पुलिस द्वारा अभियुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी हेतु दबिश देते हुये उसे उसके गाँव नहोनी थाना मुलाना, जिला अम्बाला, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के बाद उसकी द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर उसकी पत्नी सोनिया को उसके मायके बीसी बाजार बाल्मिकी बस्ती, अम्बाला कैन्ट, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने विजय उपाध्याय उर्फ विज्जू डंगवाल, अनिल उपाध्याय और अक्षय रतूड़ी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वादी रमेश मनोचा व उसके परिवार को झांसे में लेकर थाईलैंड में व्यवसाय स्थापित करने और भारी लाभ अर्जित करने का लालच देने के सम्बन्ध में कुल 3 करोड़ 35 लाख रुपये लेने की बात स्वीकार की गयी है।

 

नाम पता अभियुक्त :

1- राजीव कुमार पुत्र सोम प्रकाश निवासी- नहोनी, अम्बाला कैन्ट, हरियाणा, उम्र 46 वर्ष,

2- सोनिया पत्नी राजीव कुमार निवासी- नहोनी, अम्बाला कैन्ट, हरियाणा उम्र 39 वर्ष

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0- 374/2023 धारा- 420/406 भादवि व 24 इमीग्रेशन एक्ट थाना नारायण गढ़, अम्बाला, हरियाणा

2- मु0अ0सं0- 391/23 धारा- 420/406 भादवि व 24 इमीग्रेशन एक्ट थाना नारायण गढ़, अम्बाला, हरियाणा

3- मु0अ0सं0- 97/2008 धारा- 420/406 भादवि थाना आईजीए दिल्ली

4- मु0अ0स0- 209/2012 धारा- 420/406/120बी भादवि थाना सदर जगाधरी, हरियाणा

अन्य राज्यों से भी अभियुक्तों के विरुद्ध किए गए ठगी के अभियोग के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है

पुलिस टीम

1- वउनि प्रदीप नेगी, कोतवाली डालनवाला देहरादून

2- उनि ओम प्रकाश, चौकी प्रभारी हाथीबड़कला, कोतवाली डालनवाला देहरादून

3- का0 अमित- एसओजी देहरादून

4- म0का0 1545 फाईमा परवीन, कोतवाली डालनवाला देहरादून

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *