देहरादून DM और SSP की नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख की संपत्ति रात में सील

देहरादून : देहरादून जिलाधिकारी और एसएसपी के बेहतर तालमेल से नशा तस्कर गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख की संपत्ति रात में सील हुई. बता दे कि अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट के साथ-साथ मारपीट, लूट, चोरी व मादक पदार्थों की तस्करी के कई अभियोग जनपद के विभिन्न थानो में पंजीकृत है। आरोपी द्वारा चोरी, लूट, मादक पदार्थों की तस्करी व आपराधिक घटनाओं से अवैध लाभ अर्जित कर अवैध संपत्ति जोड़ी थी।

आदतन अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के एसएसपी देहरादून ने अधिनस्त अधिकारियों को निर्देश दिए थे।

एसएसपी ने कहा कि आदतन अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित अवैध संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है, जल्द ही और भी अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार ठोस कार्यवाही की जायेगी।

जिले में घटित अपराधों की समीक्षा के दौरान देहरादून एसएसपी द्वारा विभिन्न अपराधिक घटनाओं में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध पूर्व में कोई ठोस प्रभावित कार्रवाई न होने पर सभी थाना प्रभारियों को ऐसे सभी आरोपियो के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कर उनके आर्थिक रूप से भी चोट पहुँचाने के निर्देश दिए गए थे, साथ ही ऐसे अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की महोदय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

उक्त आदेशों के तहत बीती रात थाना रायपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर कपिलदेव के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए उसकी 50 लाख रू0 कीमत की सम्पति (मकान) को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया गया। गैंगलीडर कपिलदेव ने संगठित गिरोह बनाकर मादक प्रदार्थ की अवैध बिक्री, लूटपाट, बंद मकानो में चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं से अवैध लाभ अर्जित कर उक्त संपति को जोड़ा गया था। अभियुक्त कपिलदेव पर मादक पदार्थो की तस्करी, मारपीट, हत्या का प्रयास, चोरी व लूट की घटनाओं के 05 अभियोग थाना रायपुर में तथा 01 अभियोग कोतवाली डालनवाला में दर्ज है।

बता दे कि 7 जनवरी 2022 को थानाध्यक्ष रायपुर द्धारा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत गैंगलीडर कपिलदेव पुत्र कमल सिंह निवासी राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर देहरादून उम्र 29 वर्ष व उसके सहअभियुक्त गैंग सदस्य प्रखर द्विवेदी पुत्र श्री विनय द्विवेदी नि0 राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर देहरादून उम्र 23 वर्ष के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमे गैंगलीडर कपिलदेव द्धारा अपने गैंग सदस्य प्रखर द्धिवेदी के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र मे लूटपाट, मारपीट, मादक पदार्थो की अवैध बिक्री एंव बंद मकानो की रैकी कर चोरी के माल से अवैध लाभ लेना अंकित किया गया था। दोनो अभियुक्तो को पूर्व में ही गैंगस्टर एक्ट मे गिरफ्तार किया गया था।

वर्तमान मे देहरादून एस एस पी के निर्देश मे गैंगस्टर के अभियुक्तो द्धारा अर्जित की गयी अवैध सम्पती के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत गैंग लीडर कपिलदेव द्धारा अर्जित की गई अवैध सम्पती को चिन्हित करने पर कपिलदेव की थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत चीडोवाली मे एक 50 लाख कीमत का आवसीय भवन का होना पाया गया, जिसकी रिपोर्ट न्यायलय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी। *पुलिस द्धारा की गयी कुशल पैरवी के परिणाम स्वरुप जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्धारा कपिलदेव के उक्त मकान को कुर्क करने के आदेश दिये गये।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कपिलदेव

थाना रायपुर मे पंजीकृत अभियोगो का विवरण

1. मु0अ0सं0 347/19 धारा 8/21/60 NDPS Act
2. मु0अ0सं0 37/21 धारा 452,323,504,506भा0द0वि0
3. मु0अ0सं0 50/21 धारा 307,452 भा0द0वि0
4. मु0अ0सं0 141/19 धारा 380,411 भा0द0वि0
5. मु0अ0सं0 296/18 धारा 341,324,357,504,506,351 भा0द0वि0

*थाना डालनवाला पर पंजीकृत अभियोग*
1. मु0अ0सं0 269/17 धारा 392,356 भा0द0वि0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *