उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट में एक ऐसी अर्जी आई है जिसके बाद हाईकोर्ट असमंजस की स्थिति में पड़ गया है कि आकिर करें तो क्या करे। दरअसल एक महिला ने रेप के आरोप में जेल में बंद पति की शॉट टर्म बेल की गुहार लगाई है। महिला ने कोर्ट से कहा कि वो मां बनना चाहती है और मातृत्व सुख लेना चाहती है इसलिए उसके पति को बेल दे दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट अजीब स्थिति में फंस गया है और अब कोर्ट ने सरकार से राय मांगी।
आपको बता दें कि महिला का पति नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद हैं। उसे कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है और उसे जेल में बंद हुए 6 साल हो गए हैं। जब आरोपी को रेप के आरोप में सजा हुई थी तब उसकी शादी को मात्र 3 महीने हुए थे। तब से आज 6 साल हो गए हैं और वो जेल में बंद है। ऐसे में अब उसकी पत्नी ने मां बनने के लिए हाई कोर्ट में लगाई गुहार कि उसका पति जेल में बंद है और उसे बेल दे दीजिए। महिला ने रेपिस्ट पति की बेल मांगी है। वहीं हाई कोर्ट ने अब इस मामले में सरकार से राय मांगी है।
महिला का कोर्ट से कहना है कि वो मातृत्व सुख चाहती है, इसलिए उसके पति को कुछ समय के लिए यानी की शॉट टर्म बेल दी जाए। याचिकाकर्ता सचिन और उसके तीन साथियों को नैनीताल सेशन कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई थी। ये वारदात 7 साल पहले की है। बलात्कारी की ज़मानत याचिका को कोर्ट द्वारा पहले भी दो बार खारिज कर चुका है। वहीं अब उसकी पत्नी ने ‘पत्नी के अधिकार’ के तहत पति के बेल के लिए गुहार लगाई है।










