नैनीताल- उत्तराखंड हाईकोर्ट में घर में शौचालय न होने पर ग्राम प्रधान प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने उनका नामांकन रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि उनको तत्काल चुनाव चिह्न जारी करें ।
आपकों बता दे कि टिहरी की ग्राम प्रधान प्रत्याशी कुसुम कोठियाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उसका शौचालय घर के अंदर न होकर घर के बाहर था। घर में शौचालय न होने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया।
याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड के गांवों में अधिकांशतः शौचालय घर के बाहर ही होते हैं जरूरी नहीं है कि घर के अंदर ही शौचालय हो ? उनका शौचालय घर से डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर है। उनके घर से डेढ़ सौ मीटर की दुरी पर बना शौचालय उनका व्यक्तिगत है न की सार्वजनिक। जो कि नियम विरुद्ध है। इसलिए उनके नामांकन पत्र को बहाल किया जाय।