नैनीताल पुलिस महकमे से बड़ी खबर सामने आई है जहां रामनगर कोतवाल अरुण सैनी को डीआईजी कुमाऊं ने सस्पेंड किया है. डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने कोतवाल अरुण सैनी को सस्पेंड करते हुए कहा है कि कोतवाली रामनगर में नियुक्त प्रभारी निरीक्षक अरूण सैनी जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है।
जारी आदेश
कोतवाली रामनगर में पंजीकृत एफ0आई0आर0नं0-512/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम, से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उपरान्त मा० उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों एवं निर्गत निर्देशों का उल्लंघन करते हुये अपराध के जमानतीय होने के बावजूद गिरफ्तार अभियुक्तों को जमानत पर रिहा न किये जाने जाने का न्यालय के आदेशों का उल्लंघन किया है.
सस्पेंशन के दौरान निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर देय वेतन के बराबर देय होगी तथा इनके जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा किन्तु इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा.जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था।
निलम्बन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान इस शर्त पर देय होगा,. जब इसका समाधान हो जाये कि इनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कोतवाल अरुण सैनी द्वारा रामनगर के रिसोर्ट में छापामारी कर शराब बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी जहां पूरे मामले में रेस्टोरेंट कारोबारी द्वारा न्यायालय मे याचिका दायर की थी जिसके बाद इसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले में डीजीपी को तलब किया था इसके बाद कोतवाल अरुण सैनी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।