नैनीताल हाईकोर्ट से सरकार समेत तीर्थपुरोहितों के लिए राहत भरी खबर है। जी हां बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। सरकार इसके पक्ष में थी लेकिन हाईकोर्ट ने संक्रमण के चलते और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते इस पर रोक लगाई थी ओर रिपोर्ट मांगी थी। वहीं आज हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है और यात्रा की अनुमति दे दी है वो भी शर्तों के साथ।
हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त या यात्रियों, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्रि में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 भक्तों जाने की अनुमति दी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना अनिवार्य किया है। इसी के साथ बता दें कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवयश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाई जाने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।