उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित मे दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नही करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट कर एकलपीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 दिसम्बर की तिथि नियत की है।
बता दें कि उपनल कर्मचारी संघ के द्वारा अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश देकर कहा था कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाएं। उनके वेतन से जीएसटी टैक्स न वसूलें और उन्हें न्यूनतम वेतन दें। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय गयी। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी।