धामी कैबिनेट ने की राज्य आंदोलनकारियों की मुराद भी पूरी, जानिए कैबिनेट फैसले

देहरादून एक सप्ताह के भीतर दूसरी कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में संपन्न हो गई। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट में बीस से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी।

विधानसभा सत्र में सरकार सप्लीमेंट्री बजट लेकर आ रही है यह बजट करीब 11 हजार करोड़ रुपए का होगा।

राज्य आंदोलनकारियों की मुराद भी कैबिनेट ने पूरी कर री है, आंदोलनकारी और उनके एक आश्रित को मिलेगा नौकरी में आरक्षण का लाभ

सरकारी नौकरी में 10 फीसदी मिलेगा क्षैतिज आरक्षण सरकार सत्र में विधेयक ला सकती है

संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिला तोहफा, चाइल्ड केयर लीव की अब महिलाओं को दूसरी सरकारी नौकरियों की तर्ज पर मिलेगी यह सुविधा।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 02 मे
संसोधन किये जाने की सहमति प्रदान की गई। इसमें विधि शब्द को जोड़ा गया है। 04. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 में संसोधन विधेयक को विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन इसे 20 रूपये से बढ़ाकर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

प्रदेश के जनपद नैनीताल में आम्रपाली विश्वविद्यालय की स्थापना विधेयक को विधानसभा के पटल
पर रखे जाने का अनुमोदन

विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 तथा उत्तराखण्ड निजि विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को विधानसभा पटल पर रख जाने का अनुमोदन । 108 उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक 2023 संसोधन विधेयक को विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन ।

9. विभिन्न अधिनियमों / कानूनों को विलोपित किये जाने विषयक विधेयक विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।

10. लोक ऋण अधिनियम 1944 को निरसित करने एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 में कतिपय संसोधन किये जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा संकल्प प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन तदन्तर यह संकल्प भारत सरकार कोभेजा जाना है।

11. कारखाना / उत्तराखण्ड संसोधन विधेयक 2020 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन ।

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि हेतु शुल्क के पुनर्निर्धारण
का अनुमोदन यह शुल्क अब हिमाचल प्रदेश की भांति एक लाख प्रति मेगावाट होगी।

राज्य सरकार के एकल पुरुष सरकारी सेवकों को चाइल्ड एडप्शन लीव की मंजूरी जो पूरे सेवा
काल में 180 दिन होगी।

 

 

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