देहरादून: कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है। चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पर रोक लगाई गई है। वहीं जारी नई गाइडलाइन में कोई खास बदलाव नहीं है। इससे पहले जारी निर्देशों का ही पालन करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों को रैली की कोई छूट नहीं दी गई है। सभी पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है।
- नाइट कर्फ्यू : राज्य में नाइट कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। नाइट कर्फ्यू अवधि में जिन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट संलग्नक-1 के अनुसार प्रदान की जायेगी)।
- समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
- राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
- राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
- राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।
- विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का का अनुया जायेगा।
- राजनैतिक रैली/ धरना प्रदर्शन की दिनांक 31 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
- होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का उपयोग कोविड गाइडलाइन के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
- उपरोक्त बिन्दु संख्या- 3, 5, 6, 8 एवं 9 में दिये गये प्राविधान को छोड़कर, अन्य- मनोरंजन/शैक्षिक/ सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों की दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
- जो गतिविधियाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित है उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 300 व्यक्तियों या स्थान हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों इनमें से जो भी न्यूनतम हो, उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन ने 1 फरवरी 2022 से दिनांक 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों खुले स्थानों/मैदानों पर कोचिड-19 सक्रमण की रोकथान हेतु जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अन्तर्गत त्थानों/मैदानों की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों, जो भी कम हो, को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी (सलग्नक-2) |
- School: राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेगे इस दौरान online dasses के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेगी।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
- शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, आराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-18/0000(15/G/22-200 दिनांक-13 जनवरी 2022 का भी सम्मन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
- COVID Appropriate Behaviour/Sanitization: देश भर के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थान पर्यटक स्थलो बाजार बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन, मण्डी शामिल एवं अन्य भी थानो पर COVID Appropriate lehaviour जैसे कि सामाजिक दूरी ना पहना एवं हाथो को Sanitize करने आदि का कढ़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। का करने पर संबंधित के विरुद्ध से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- IRC Activities: कोविड-19 के New Variant Omicomसेक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान जायेगा।
- IEC Activities: कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनप लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।
- Vaccination: राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination-Double Dose क शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- General Directives for COVID-19 Management: राज्य में Covin-19 प्रकान के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा-
i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मारक का उपयोग अनिवार्य होगा।
ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
- कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा : निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर सेबाहर जाने की सलाह दी जाती है :
i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
ii. Persons with co-morbidities.
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
- दंड के प्रावधान :
i. COVID.Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।