देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बार फिर से चुनाव से पहले आज प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लाखों लोगों को बड़ी सहूलियत प्रदान की है। बता दें कि अब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 महीने की जगह 1 साल बढ़ाये जाने का आदेश शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। ये आदेश अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने जारी किया है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड के लोगों लो आय प्रमाण पत्र को लेकर कठिनाईयों बक सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर एक वर्ष किये जाने की संस्तुति करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।