देहरादून : हाई कोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी. बता दें कि विधायक की ओर से विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्पीकर के विवेकाधीन राहत कोष से रुपये निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए बांटने का आरोप है जिस पर आज सुनवाई होगी। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए आज मंगलवार को सुनवाई का फैसला लिया था।
आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी कनक धनै ने याचिका दायर कर कहा था कि भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब 5 करोड़ रुपये निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए बांटा है। इसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव ने दी थी। डिमांड ड्राफ्ट 4,975 रुपये के बनाए गए हैं, जिनमें 3 फरवरी से 9 फरवरी की तारीख लिखी है।
कहा कि डिमांड ड्राफ्ट याचिका में सबूत के तौर पर संलग्न किए हैं। याचिका में इस मामले की जांच करने व जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्रेमचंद अग्रवाल का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। चुनाव याचिका में राच्य सरकार, चुनाव आयोग, भारत सरकार, स्पीकर विधानसभा, डीएम देहरादून व एसडीएम ऋषिकेश, मुख्य कोषाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है