डिजिटल इंडिया के बड़ते ग्राफ के साथ ही मोदी सरकार ने न्यूज पोर्टल के अच्छे दिन लाने की तैयारी की है। अब अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ वेब पोर्टल को भी सरकारी विज्ञापन मिलेंगे। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय( इंडियन इंफार्मेशन एंड बाडकास्टिंग मिनिस्ट्री) ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। जल्द ही दिशा-निर्देश धरातल पर उतरेंगे। वेब मीडिया की बढ़ती ताकत और प्रसार के मद्देनजर सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से दोनों पक्षों को लाभ होगा। एक तो सरकारी विज्ञापनों से न्यूज पोर्टल की माली हालत अच्छी होगी, वहीं आनलाइन उपलब्ध करोड़ों यूजर्स तक सरकार आसानी से अपनी बात पहुंचा सकेगी। सरकारी रीति-नीति के प्रचार-प्रसार में सहूलियत होगी।
केंद्र सरकार देश में डिजिटल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सामने ला रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस उद्देश्य के लिए एक नया कानून लेकर आ रही है। इसका नाम द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियॉडिक्ल्स बिल 2019 (The Registration of Press and Periodicals Bill 2019 ) होगा। ये बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 (The Press and Registration of Books Act, 1867) के बदले में काम करेगा। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 भारत में काम कर रहे प्रिंटिंग प्रेस और देश में छपने वाले अखबारों को कंट्रोल करता है। सूत्रों के अनुसार इस कानून के लागू होने के बाद इसका उल्लंघन उस संस्थान/व्यक्ति को दंड का पात्र बना सकता है। कैबिनेट इस बिल पर जल्द ही चर्चा करेगा।
इस बिल में प्रस्ताव है कि डिजिटल न्यूज पोर्टल को समाचारपत्रों के बराबर माना जाए।)इसके अनुसार डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास पंजीकृत करने के लिए कहा जा सकता है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल अभी मौजूद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स इन इंडिया के बराबर अधिकार संपन्न होगा। बता दें कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियॉडिक्ल्स बिल का ड्राफ्ट लोगों के बीच बांटा था। इस बिल के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन आसान हो जाएगा।
बिल में डिजिटल मीडिया पर न्यूज को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि “डिजिटल फॉर्मेट में समाचार” जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है और इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स शामिल हैं।
रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियॉडिक्ल्स 2019 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
2- विधेयक के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा घोषणापत्र प्रस्तुत करने की मौजूदा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।
3- इस विधेयक से केंद्र सरकार और राज्य सरकार समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन जारी करने, समाचार पत्रों की मान्यता तय करने के लिए नियम बना सकेंगे।
4-इस बिल में ई-पेपर के रजिस्ट्रेशन के लिए एक आसान प्रणाली का प्रस्ताव है।
5- इस बिल में प्रकाशकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पीआरबी अधिनियम, 1867 के तहत मौजूद पहले के प्रावधान को खत्म करने का प्रस्ताव है।