भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका खारिज की। फिलहाल चैंपियन को जेल में रहना होगा।
बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस की उस याचिका को भी खारिज किया है, जिसमें पुलिस ने धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था.
आज शुक्रवार को भाजपा के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन समेत अन्य आरोपी हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए, जहां कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की है, जिसमें पुलिस ने केस से धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के प्रार्थना पत्र दोनों को ही खारिज कर दिया.
प्रणव सिंह चैंपियन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के प्रयास की धारा 109 को हटाए जाने के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया. वकील ने बताया कि बेल को लेकर उपरी अदालत में सुनवाई होगी. फिलहाल कोर्ट ने रिमांड को बरकरार रखा है. और अभी चैंपियन को जेल में रहना होगा।