नैनीताल : उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हुई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इस कानून के ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ के प्रावधान को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ और असंवैधानिक बताया है. इस मामले की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।
वहीं हाईकोर्ट से यूसीसी को लेकर हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। बता दे कि शिकायतकर्ताओं की याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि यूसीसी एक सही कदम है और याचिकाकर्ताओं की आपत्ति गलत है।