अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या को सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने पुलकित आर्या के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए थे.
निचली अदालत के इस फैसले को पुलकित आर्या ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है. आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं और अपने खिलाफ वो सबूत नहीं दे सकते हैं. आरोपी ने कहा कि अपने खिलाफ सबूत देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है.