अंकिता हत्याकांड को लेकर ललिता हाई कोर्ट से बड़ी खबर है. बता दें कि इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है जिसमें हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उसके माता पिता की याचिका को खारिज कर दिया है.
दरअसल अंकिता के माता-पिता ने सीबीआई पर सही से जांच ना करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट ने एसआईटी की जांच को सही माना है.
हत्याकांड की CBI जाँच वाली याचिका कों कोर्ट ने ठुकराया है। SIT जाँच पर हाईकोर्ट नें अपना विश्वास जताया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
बता दें कि याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी2। 6 नवम्बर को फैसले को लेकर रिजर्व कर दिया गया था। आज हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी थी। कोर्ट ने SIT की जाँच को सही बताया साथ ही ये भी कहा की इस मामले में CBI जाँच की जरुरत नहीं हैं।