देहरादून:आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता विकेश नेगी को जिला बदर करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट देहरादून ने 23 जुलाई को यह आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने विकेश नेगी को जिले की सीमा से बाहर किया। तब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था।इसके खिलाफ विकेश नेगी ने गढ़वाल आयुक्त न्यायालय में अपील की थी।
बता दें कि विकेश नेगी के खिलाफ वर्ष 2022 से 2024 के बीच पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विकेश नेगी के खिलाफ गुंडा नियंत्रण ऐक्ट की धाराओं में कार्रवाई की अपील की थी। गढ़वाल आयुक्त न्यायालय की ओर से विकेश नेगी के पक्ष में फैसला देते हुए आदेश में कहा गया कि सिर्फ बीट रिपोर्ट के आधार पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करना उचित नहीं है।