उत्तराखंड में ऐतिहासिक फैसला, इस दरिंदे भाई को सजा-ए-मौत

पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले से बड़ी खबर है। बता दें कि ऐसा फैसला उत्तराखंड में बहुत कम बार लिया गया है। कोर्ट का ये फैसला एतिहासिक फैसला है। जी हां बता दें कि पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने एक कलयुगी भाई को सजा ए मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए पोक्सो एक्ट के तहत, एक अभियुक्त को सजा ए मौत की सजा सुनाई है।

आपको बता दें कि जनक बहादुर नाम का युवक अपनी ही साढ़े चार वर्षीय सौतेली बहन के साथ कई महीनों से हवस का शिकार बना रहा था। इस भाई ने भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने का काम किया जिसकी सजा उसे न्याय के मंंदिर में मिली। बता दें कि सौतेला भाई कई महीनों से अपनी ही साढे चार साल की बहन को शारीरिक उत्पीडन कर रहा था। किसी तरह मामला पुलिस तक पहुँचा औऱ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

वहीं बच्ची से पूछताछ और जांच किये जाने के बाद शारीरिक शोषण की पुष्टि हुई। और युवक को 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया। बच्ची की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत ये ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सजा ए मौत की सजा सुनाई। जनपद पिथौरागढ़ में यह पहला मामला है जिसमे बच्ची के साथ हुई इस तरह की घटना में फांसी की सजा सुनाई है।

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