नैनीताल से बड़ी खबर है। बता दें कि लालकुआँ महिला से दुष्कर्म और महिला की 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। लालकुआं कोतवाली में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है।
बता दें कि लालकुआं कोतवाली क्षेत्र निवासी विधवा महिला ने 1 सितंबर को लालकुआं पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मुकेश बोरा ने उसको पक्की नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया।मुकेश बोरा ने महिला को काठगोदाम स्थित एक होटल में बुलाया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जब होटल में जांच करने पहुंची तो मुकेश बोरा और महिला की एंट्री रजिस्टर में दर्ज पाई गई।जिसके बाद महिला के 164 के बयान दर्ज कराए गए।
बता दें कि महिला ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के अलावा यह भी आरोप लगाया कि मुकेश बोरा की उसकी 12 साल की बेटी पर बुरी नजर थी। जिसके बाद नाबालिग के भी 164 के बयान दर्ज किए गए। जब नाबालिग ने मां के लगाए आरोपों को दोहराया तो मुकेश पर पॉक्सो भी लगा दी गई।और कोर्ट ने उसके खिलाफ नोन बेलेबल वारंट जारी किया है।