देहरादून : वीवीआईपी कार्यक्रम के दृष्टिगत वीवीआईपी प्रवास स्थल व मुख्य कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र को पुलिस के आग्रह पर प्रशासन द्वारा Silent zone घोषित किया गया है।
2 नवंबर से 3 नवंबर तक जनपद देहरादून में प्रस्तावित वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा देहरादून पुलिस के आग्रह पर जनपद देहरादून में निम्न स्थानों को Silent Zone/ ध्वनि प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, जहाँ ध्वनि की तीव्रता को 40 डेसीबल तक निर्धारित किया गया है।
1- राजपुर रोड पर मसूरी डायवर्जन से वीवीआईपी प्रवास स्थल होते हुए ब्रह्म कमल चौक से सड़क के दोनों ओर 100 मीटर तक।
2- विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि तक।
उक्त आदेश 2 नवंबर को समय प्रातः 10 बजे से 03 नवंबर को समय सायं 04:00 बजे तक अथवा दिनांक 03/11/2025 को वीवीआईपी के प्रस्थान के 01 घंटे उपरांत तक प्रभावी रहेगा।
उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा- 223 के अधीन वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।










