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दून पुलिस की उपद्रवी छात्रों पर सख्ती, शिकायतों मिलने पर एक्शन में प्रेमनगर पुलिस, 12 बाॅयज हॉस्टल/पीजी में देर रात पुलिस की आकस्मिक चेकिंग, दी हिदायत, 60 हजार का जुर्माना

देहरादून पुलिस की उपद्रवी छात्रों पर सख्ती जाता है। प्रेमनगर पुलिस ने शिकायतें मिलने पर बिधौली प्रेमनगर क्षेत्र में स्थित 12 बाॅयज हॉस्टल/पीजी में देर रात पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग की। हॉस्टल/पीजी में रहने वाले लगभग 200 छात्रों को ब्रीफ करहिदायत थी। उपद्रवी छात्रों को पुलिस ने नसीहत देते हुए कहा कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी और सभी बड़ी कार्यवाही के लिये तैयार रहे।

पुलिस ने हॉस्टल व पीजी के 06 संचालको के द्वारा छात्रों का सत्यापन न कराये जाने पर पुलिस एक्ट में चालान, 60,000 रूपये का जुर्माना लगाया। संचालको को हॉस्टल/पीजी में सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने, छात्रो का पीजी से आने जाने का विवरण रजिस्टर में अकिंत करने के निर्देश दिए।

देहरादून एसएसपी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में स्थित सभी हॉस्टलों/पीजी मे आकस्मिक चैकिंग कर उपद्रवी छात्रों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

उक्त आदेश के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा प्रेमनगर क्षेत्र में स्थित हॉस्टलों/ पीजी, जिनकी स्थानीय लोगो के माध्यम से शिकायतें आ रही थी, की आकस्मिक चेकिंग हेतु थानाध्यक्ष प्रेमनगर के नेतृत्व में थाना प्रेमनगर पर 04 अलग अलग पुलिस टीमो का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत उक्त हॉस्टलों/पीजी में आकास्मिक चेकिंग की कार्यवाही की गई। इस दौरान विभिन्न हॉस्टलों/पीजी में रह रहे लगभग 200 छात्रो व हॉस्टल संचालकों के पुलिस द्वारा ड्रग्स का सेवन/ब्रिकी करने की सूचना मिलने पर अथवा किसी भी छात्र के उपद्रव, गुटबाजी व अन्य अपराधिक गतिविधयों में लिप्त रहने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी। साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर संबंधित छात्र के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु शिक्षण संस्थान को भी रिपोर्ट प्रेषित करने के संबंध में चेताया गया। इस दौरान सभी संचालको को हॉस्टलों/पीजी में सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने, छात्रो का पीजी से आने जाने का विवरण रजिस्टर में अकिंत करने के निर्देश दिये गये।

आकास्मिक चैकिंग के दौरान 06 होस्टल/पीजी संचालको द्वारा अपने वहाॅ रह रहे छात्रों का सत्यापन नही कराये जाने पर उनका पुलिस एक्ट में चालान कर 60,000/- रूपये का जुर्माना किया गया।

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