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दून पुलिस का एक्शन: भूमि धोखाधड़ी के आदतन अभियुक्त को किया जिला बदर, ढोल बजाकर किया आरोपी के लिए जिले की सीमा से बाहर

देहरादून एसएसपी की अपराधियों को दो टूक है कि दून को अपराधियो की शरणस्थली नहीं बनने देंगे। इसी के तहत देहरादून की प्रेमनगर पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी के आदतन अभियुक्त को जिला बदर किया। ढोल बजाकर अभियुक्त को जिले की सीमा से बाहर किया। अभियुक्त पर भूमि धोखाधड़ी तथा अन्य आपराधिक मामलों के 07 अभियोग दर्ज हैं। देहरादून एसएसपी के निर्देशों पर अपराधियों की कुंडलियों को खंगाल कर लगातार कार्यवाही जारी है।

देहरादून एसएसपी अजय सिंह के निर्देशो पर जनपद में आदतन अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा भूमि धोखाधड़ी व अन्य अपराधों में लिप्त अभियुक्त कमल पुत्र पदम सिंह के आपराधिक इतिहास की जानकरी की गई, जिसमें पाया गया कि कमल के विरुद्ध थाना प्रेमनगर व जनपद देहरादून के अन्य थानों में भूमि धोखाधड़ी व अन्य अपराधों में कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिस पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसका संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त कमल के विरुद्ध 6 माह हेतु जिला बदर का आदेश पारित किया गया।

आदेश के अनुपालन में आज अभियुक्त कमल को डोल बजाकर जनपद की सीमा अशारोड़ी बॉर्डर से बाहर कर जिला बदर किया गया है।

नाम पता अभियुक्त

कमल पुत्र पदम सिंह , निवासी जामुनवाला, पोस्ट ऑफिस घंघोड़ा, थाना प्रेमनगर, जनपद देहरादून

*आपराधिक इतिहास कमल*

1- मु.अ.सं. 84/22 – धारा 420/120B/504 भादवी
2- मु.अ.सं. 130/22 – धारा 147/427/447/504/506 भादवी
3- मु.अ.सं. 144/22 – धारा 420/120B/467/468/471 भादवी
4- मु.अ.सं. 281/21 – धारा 420 भादवी
5- मु.अ.सं. 22/22 – धारा 420/406/120B भादवी
6- मु.अ.सं. 76/2023 – धारा 420 भादवी
7- मु.अ.सं. 36/2013 – धारा 447 भादवी

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