बरसात के साथ ही प्रदेश में डेंगू का कहर भी बर पता है जिसको देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन समेत नगर निगम की टीम लगातार जगह जगह फोगिंग की जा रही है और साथ ही जहां जल भराव हुआ है वहां का निरीक्षण करके कार्रवाई भी की जा रही है।
वहीं डेंगू का कहर ना बरपे इसके लिए नगर निगम की टीमें फॉगिंग अभियान से लेकर एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही हैं. आशा कार्यकर्ताएं भी घर-घर जाकर मच्छर पनपने की जगहों को नष्ट कर रही हैं. इसके बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं.
इसी को लेकर आज एक बड़ी कार्रवाई एक नामी स्कूल पर की गई है।दरअसल आज शहर के नामी स्कूल का नगर निगम की टीम ने निरीक्षण किया. इसी बीच स्कूल परिसर में लार्वा मिला, जिससे नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.जिलाधिकारी सविन बंसल ने बैठक लेते हुए डेंगू पर प्रहार की कवायद शुरू कर दी है. घर-घर सर्वेक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए.
इसी के तहत राजपुर रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में आज निरीक्षण किया गया जहां पर भारी गंदगी, जमा हुआ पानी और लार्वा पाया गया जिसके बाद स्कूल पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।
नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा अविनाश खन्ना ने बताया कि सैंट जोजेफस स्कूल परिसर के निरीक्षण में जल भराव एवं डेंगू / मलेरिया और चिकनगुनिया के लार्वा पाए जाने पर चालानी कार्यवाही के संबंध में नोटिस दिया गया है। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम में लापरवाही बरतने पर नगर निगम ने स्कूल प्रबंधन पर 01 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्कूल परिसर में गमलों में जमा पानी में जानलेवा मच्छर के लार्वा तैरते पाए गए। जबकि, इन दिनों स्कूल की सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं और शहर में डेंगू के मामले भी आ रहे हैं। बच्चों के जीवन को खतरे में डालने के इस मामले में निगम की टीम तमाम स्कूलों में छापेमारी कर रही है।
उपरोक्त विषयक देहरादून नगर क्षेत्र में वर्तमान में डेंगू / मलेरिया एवं चिकनगुनिया के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक परिसर का सोर्स डिडक्शन कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 13 सितंबर को सेंट जोजेफ्स स्कूल परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्कूल परिसर में जल भराव, गन्दगी एवं लार्वा पाया गया है, जो कि जन स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। अतः व्यापक जनहित में स्कूल परिसर में डेंगू लार्वा, गन्दगी एवं पानी एकत्रित पाया जाना आपदा प्रबन्धन नियम-2005 का स्पष्ट उलंघन है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर 1,00,000/- (एक लाख रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। उक्त आरोपित धनराशि को 03 दिन के भीतर नगर निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।