शुक्रवार को जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव ने इस आशय के निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि यह आदेश 12 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) योगेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उपरोक्त नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कराने का निर्देश दिया। नए नियम के तहत अब वीकेंड पर देहरादून के पर्यटक घूमने के लिए निजी वाहन से मसूरी नहीं जा सकेंगे। हालांकि, रोडवेज की बस से देहरादून से मसूरी जाने की छूट रहेगी। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में ही देहरादून से मसूरी जाने दिया जाएगा। वहीं, मसूरी के स्थानीय निवासी अपना पहचान पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
