देहरादून; एक और जहां उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है और इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है.कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है.
वहीं शासन की ओर से एक ओर आदेश आया है जिसमें साफ कहा गया है कि आचार संहिता के दौरान ना तो कोई ट्रांसफर होंगे और ना ही कोई नियुक्ति होगी। साथ ही कोई भी टेण्डर आदि नवीन कार्य बिना राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के नहीं किये जायेंगे।
शिविर / 5043 / 2024-25 दिनांक: 28 दिसम्बर, 2024
विषयः-
प्रदेश में नागर स्थानीय निकाय समान्य निर्वाचन 2024-25 की आदर्श आचरण संहिता लागू होने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक वर्तमान में प्रदेश में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2024-25 की आदर्श आचरण संहिता लागू है, फलस्वरूप विभाग में किसी भी प्रकार की नियुक्ति, स्थानान्तरण, टेण्डर आदि नवीन कार्य बिना राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के नहीं किये जायेंगे।
अतः प्रदेश में प्रभावी नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2024-25 की आदर्श आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
भवदीया,
(झरनो कमठान) महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड