देहरादून : नगर निगम की भूमि का सौदा करने के नाम पर लाखो रूपये की धोखाधडी करने वाले पार्षद पति के विरूद्व थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया।
बता दें कि रायपुर थाने में कुणाल वालिया पुत्र प्रदीप वालिया निवासी -48 बी रेसकोर्स ,देहरादून के द्वारा थाना रायपुर में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की कि आमवाला तरला की पार्षद के पति राकेश तिनका पुत्र बीरबल, निवासी ऋषि नगर सहस्त्रधारा रोड, रायपुर द्वारा उनसे सहस्त्रधारा रोड स्थित एक जमीन को अपना बताकर उनसे उक्त भूखण्ड का सौदा किया और इसके एवज में उनसे 94 लाख रुपये लिए।
शिकायत कर्ता ने कहा कि जमीन के सम्बंध में जानकारी करने पर वादी को पता चला कि वो भूमि नगर निगम की है, जिस पर राकेश तिनका से सम्पर्क करने पर उसके द्वारा धनराशि वापस करने की बात कहते हुए उन्हें 14 लाख रूपये वापस किये गये औल शेष 80 लाख रूपये के गलत चैक उन्हें दिये गये, जिसके सम्बंध में उससे बात करने पर वह पैसे देने में आना-कानी करते हुए तरह-तरह के बहाने बनाने लगा। वादि द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
अभियोग में नामजद अभियुक्त राकेश तिनका एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानो में पूर्व में भी धोखाधडी व अन्य अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त को पूर्व में गुंडा अधिनियम में भी जिला बदर किया जा चुका है।
आपराधिक इतिहास राकेश उर्फ तिनका पुत्र वीरबल नि0 ऋषिनगर, सहस्रधारा रोड, थाना रायपुर देहरादून
1- मु0अ0सं0 180/2015 धारा 323/504/506/336, बनाम राकेश उर्फ तिनका आदि चालानी थाना रायपुर
2- मु0अ0सं0 44/2019 धारा 420/120 बी बनाम राकेश उर्फ तिनका आदि चालानी थाना रायपुर 3- मु0अ0सं0 241/2020 धारा 147/323/325 भादवि बनाम राकेश उर्फ तिनका आदि चालानी थाना रायपुर
4- मु0अ0सं0 241/2022 धारा 420/406 भादवि बनाम राकेश उर्फ तिनका चालानी थाना रायपुर
5- मु0अ0सं0 262/2018 धारा 13 जुआ अधि0 बनाम राकेश उर्फ तिनका चालानी थाना पटेलनगर
6- मु0अ0सं0 403/2012 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना कोतवाली नगर देहरादून
7- मु0अ0सं0 274/2024 धारा 420 भादवि बनाम राकेश तिनका आदि चालानी थाना रायपुर देहरादून