10 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, देहरादून डीएम के ये सख्त आदेश, मसूरी में नहीं मिलेगी इनको एंट्री

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को दस अगस्‍त तक बढ़ा दी गई है। वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार तीन अगस्त की सुबह छह बजे खत्म हो रही है। अब कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन सरकार ने कोविड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ तो खुला है, तो कोरोना कर्फ्यू किस बात का है। बाजार, दुकान, शापिंग माल को ही देखा जाए तो सामान्य दिनों की तरह ही खुल रहे हैं। भले की कागजों और नियमों में इसकी अवधि रात नौ बजे तक है, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। मॉल रात के 11 बजे से ज्यादा समय तक खुल रहे हैं। वहीं, खेल गतिविधियां चल रही हैं। स्कूल खुल गए हैं। फिर कोरोना कर्फ्यू किस बात का है, ये समझ से परे है।

देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में कहा कि 03.08 2001 की प्रात: 06.00 बजे से 10.08.2021 की प्रात: 0800 तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के निर्देश शासन से मिले हैं। ये देहरादून क्षेत्र में यथावत प्रभावी रहेंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कोक्ति-19 संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत से सप्ताह अंत पर मसूरी आने के अन्य वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों का प्रवेश भी वजित रहेगा। मसूरी केवल उन्ही पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के साथ ही 72 घण्टे पूर्व की कोविड नेगिटिव टेस्ट रिपोर्ट और मसूरी में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी, एवं मसूरी में किसी व्यक्ति को तालाब/नदी/झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
-समस्त शासकीय कार्यालयों में सभी समूहों के अधिकारियों/कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति यथा कोविड महामारी के बचाव के लिए आवश्यक सावधानी, सुरक्षात्मक व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयायक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी। अतः उपनोवत्त विषयक पूर्व आदेशों को उक्त सीमा तक संशोधित / समावेशित समझा जाय। शेष आदेश यथावत रहेगा

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