उत्तराखंड की अदालत में एक मामले में एक युवक को सजा ए मौत और दूसरे युवक को आजीवन कारावास के सजा सुनाई है। उत्तराखंड में अब तक कम ही बार फांसी की सजा या अजीवन कारावास की सजा दी गई है। ये मामला एक युवती की हत्या से जुड़ा हुआ है।दरअसल रुड़की में 4 साल पहले शादी से इंकार करने के बाद अनुसूचित समाज की युवती की घर में घुसकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक आरोपी को फांसी की सजा और दूसरे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी विधि विवादित किशोर का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
मामला 2021 का है। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर गली नंबर -20 टीचर्स कालोनी निवासी दिनेश ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को 24 अप्रैल 2021 को तहरीर देकर बताया थाकि हैदर अली निवासी सफरपुर, कोतवाली गंगनहर उसकी उसकी बहन निधि को परेशान कर रहा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। लेकिन बहन ने इंकार कर दिया था.जिस पर आरोपी हैदर अली ने 24 अप्रैल की दोपहर को अपने साथी रिहान उर्फ आरिश उर्फ राहिल निवासी शाहपुर और एक अन्य के साथ घर में घुसकर उसकी बहन की गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी.