उत्तराखंड से बड़ी खबर : रेपिस्ट को सजा-ए-मौत, बच्ची से किया था गैंगरेप

DEATH SENTENCE

हरिद्वार से बड़ी खबर है। हरिद्वार में 9 साल की बच्ची से रेप करने वाले मुख्य आरोपी को आज कोर्ट ने फांसी यानी की सजा ए मौत दी है। बता दें कि बच्ची से गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी को विशेष पॉक्सो जज अंजली नौलियाल ने मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सह आरोपी राजीव कुमार को साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए 5 साल कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं कोर्ट ने तीसरे आरोपी गंभीर उर्फ गौरव को दोषमुक्त करार दिया है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 20 दिसंबर 2020 को नगर कोतवाली हरिद्वार निवासी 9 साल बच्ची मुख्य आरोपी रामतीर्थ से पतंग लेने की बात अपनी मां से कहकर घर से निकली थी। अन्य बच्चों से पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपी रामतीर्थ बच्ची को पतंग दिलाने के बहाने अपनी फैक्ट्री में ले गया था। आऱोपियों की निशानदेही पर लापता बच्ची का शव राजीव कुमार के घर से बरामद हुआ। जांच में पाया गया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद डोरी से गला घोंटकर बच्ची की हत्या की गई थी।

भीड़ का फायदा उठाकर सह अभियुक्त राजीव कुमार मौके से फरार हो गया था। जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी रामतीर्थ पुत्र हिरदे सिंह निवासी न्यू ऋषिकुल, हाल पता ठकुआ खोलीपुर थाना दमौर जिला सुल्तानपुर यूपी, राजीव कुमार पुत्र प्रभुदयाल निवासी न्यू हरिद्वार मधुवन होटल ज्वालापुर, हाल पता समनबहार, थाना दमौर जिला सुल्तानपुर यूपी और उसके भाई गंभीर उर्फ गौरव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह, जबकि बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए।

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