हरिद्वार शराब कांड के बाद देहरादून SSP सख्त, थाना और चौकी प्रभारियों को दिए कडे़ निर्देश, कहा- लगाओ गुंडा-गैंगस्टर एक्ट

देहरादून : हरिद्वार में अवैध शराब के सेवन से लोगों की मौत होने की घटना को देखते हुए देहरादून एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त आवश्यक निर्देश दिए गए।

बता दें कि बीते दिन हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्रान्तर्गत शिवगढ, फूलगढ में अवैध शराब के सेवन के कारण 6-7 लोगों की मौत की घटना के देखते हुए देहरादून एस एसपी ने सभी अधिकारियों औथ थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने वाले प्रत्येक व्यक्ति विशेष को चिन्हित कर उसकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चिति करें, यदि भविष्य में अवैध एवं जहरीली शराब सेवन करने के कारण कोई अप्रिय घटना घटित होती है तथा अवैध शराब के सेवन के कारण असामयिक मृत्यु जैसे घटना घटित होती है, उस दशा में सम्बन्धित थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए कडी दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी की भी जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी ।
साथ ही अवैध शराब की बिक्री के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये गए ।
1- किसी भी थान क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्तर पर अवैध शराब की बिक्री न हो ।
2- अवैध शराब की बिक्री करने में अब तक प्रकाश में आये व्यक्तियों तथा अन्य नये अवैध शराब बिक्रेताओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कडी से कडी निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए प्रभावी विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।
3- पूर्व में देहरादून में हरियाणा और पंजाब मार्का अवैध शराब की पुलिस द्वारा बरामदगी की गई है। पंजाब और हरियाणा से आने वाली अवैध शराब के अन्तर्गत कुल्हाल चौकी, सहारनपुर के सरहद के विभिन्न मार्गो आशारोडी, हरिद्वार बॉर्डर, पौडी बॉर्डर से आने की प्रबल संभावना रहती है । अतः उक्त रास्तों पर सघन चैकिंग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा से आने वाली अवैध शराब पर प्रभावी निगरानी रखना सुनिश्चित करें, जिससे अवैध शराब की तस्करी संभव न हो सके ।
4- जनपद अन्तर्गत हरियाणा,पंजाब मार्का शराब बिक्री करने वालों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध सभी प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध गुण्डा एवं गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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